[१] हिन्दुस्तान पेज ०३ कालम ०१ से ०३ =३० वर्ग मीटर तक के मकान हॉउस टेक्स से मुक्त
दिवाली पर नगर निगम की मेयर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में १०००० मकानों में रहने वालों को राहत देते हुए ३० वर्ग मीटर के मकानों को हाउस टेक्स से मुक्त करने की घोषणा की है |यह नगर निगम अधिनियम १९५१ के तहत किया गया है
[२]अमर उजाला पेज ०३ कालम ०२ से 04 = ३५ वर्ग फीट के मकानों से हाउस टेक्स नहीं निगम एक्ट की धारा १७७[०६] के तहत किया गया बताया गया है|
[३]दैनिक जागरण पेज ०४ अंतिम दो कालम =३५ गज का मकान ग्रह कर से मुक्त
३० मीटर या ३५ गज के १२००० मकानों को लाभ मिलेगा
अब आप ही बताये की हम बताएं कया ?????????????????????????
अखबारों से २६-१०-२०११ बुधवार